अब खुलेंगे 100% Cinemas और Theaters । क्या है गृह मंत्रालय के आदेश? जानिए….

गृह मंत्रालय (MHA) ने देशभर के cinemas और Theaters में 1 फरवरी से 100 प्रतिशत रहने की अनुमति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोनोवायरस महामारी के बीच सिनेमा हॉल और theaters के कामकाज के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए।

यहाँ SOPs का नया सेट क्या कहता है:
1) Theaters और cinemas देखने आने वाले लोगों को दूसरों से 6 फीट की physical दूरी बनाए रखनी होगी।

2) हर समय फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।

3) Entry और Exit बिंदुओं पर हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए जाएंगे।

4) श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें एक ऊतक / रूमाल / फ्लेक्स कोहनी के साथ खाँसी / छींकने और उपयोग किए गए ऊतकों को ठीक से निपटाने के दौरान किसी के मुंह और नाक को ढंकने का सख्त अभ्यास शामिल है।

5) सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना।

6) थूकना सख्त वर्जित होगा।

7) आरोग्य सेतु ऐप की स्थापना और उपयोग सभी को सलाह दी जाएगी।

थिएटर मालिकों के साथ-साथ फिल्म वितरकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि वे महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित थे। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बाद मार्च में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। हालांकि, सरकार ने अक्टूबर में आंशिक रूप से फिर से खोलने की अनुमति दी, जिसमें बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत थी।

प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट में कहा, “हम 1 फरवरी से सिनेमाघरों में 100% क्षमता की अनुमति देने के माननीय @PrakashJavdekar जी और सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के निर्णय का स्वागत करते हैं।” ।

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