Court ने क्यों कि Shahrukh Khan के बेटे की जमानत खारिज।


जाने माने Bollywood Superstar Shahrukh khan के बेटे Aryan Khan की जमानत को बुधवार को मुंबई की अदालत ने मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि 6 ग्राम चरस आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट ने जूते में छिपाया था और ये बात Aryan khan जानते थे।

अदालत ने कहा कि आर्यन रोज ड्रग लेते थे या इससे जुड़ी गतिविधियों में मिले रहते हैं। मुंबई की NDPS कोर्ट के  जज वीवी पाटील ने 21 पेज का आदेश दिया। इसमें जमानत से मना करते हुए कहा है कि जमानत देने के बाद आर्यन यह अपराध दोबारा नहीं करेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। अब मामला Bombe हाई कोर्ट में पहुंच गया है।

कोर्ट के 21 पेज के आदेश की कुछ बातें –

– Whatsapp Chet से पता चलता है कि आरोपी आर्यन खान ड्रग से जुड़ी अवैध गतिविधियों में नियमित तौर पर जुड़े रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जमानत मिलने के बाद आर्यन खान दोबारा drug नहीं लेंगे।

– रिकार्ड में मिली जानकारी से आर्यन व ड्रग सप्लायर्स के बीच संपर्क का पता चलता है।

– आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट लंबे समय से मित्र हैं। ये साथ में यात्रा कर रहे थे और इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर साथ ही पकड़े गए। इसके अलावा दोनों ने बयान में इस बात का खुलासा किया कि उनके पास से जो ड्रग मिला वह उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा था। इससे यह बात स्पष्ट है कि आर्यन इस बात से भली भांति अवगत थे कि अरबाज मर्चेंट के जूते में छिपाकर चरस रखा गया है।

बता दें कि आर्यन और सात अन्य लोगों को एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8c, 20b, 27, 28 और 29 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान पर क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। और तबसे ये अभी भी जेल में हैं।

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