COVID-19 से जिस-जिस व्यक्तियो की मृत्यु हुई है, उन्हें मिलेंगे 2 लाख रुपये। जाने कैसे PMJJBY

2015 में शुरू की गई प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है।  इसलिए, यदि आपके परिवार में COVID-19 की बजह से किसी की हुई है, तो यह बीमा योजना आपको 2 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए योग्य बना सकती है।

यह तभी संभव है जब मृतक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह पॉलिसी खरीदी हो।  नामांकित व्यक्ति, इस मामले में, दावे के लिए आवेदन कर सकता है।

PMJJBY योजना 18 से 50 वर्ष (55 वर्ष की आयु तक का जीवन बीमा) के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास बचत बैंक खाता है और जो इसमें शामिल होने और ऑटो-डेबिट को सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

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PMJJBY योजना के तहत, 2 लाख रुपये का जीवन कवर जून से मई तक की अवधि के लिए प्रति सदस्य 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर उपलब्ध है और हर साल नवीकरणीय है।  जनसुरक्षा के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, यह एलआईसी और अन्य भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित किया जाता है।

PMJJBY के तहत नामांकन के लिए बैंकों ने बीमा कंपनियों के साथ करार किया है।
भाग लेने वाला बैंक मास्टर पॉलिसीधारक है।

उन शर्तों की जांच करना महत्वपूर्ण है जिनके तहत सदस्य के जीवन पर आश्वासन समाप्त हो जाएगा और कोई लाभ देय नहीं होगा:

1) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जन्मदिन के निकट की आयु) उस तिथि तक वार्षिक नवीनीकरण के अधीन (प्रवेश, हालांकि, 50 वर्ष की आयु के बाद संभव नहीं होगा)।

2) बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।

एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के साथ एक बीमा कंपनी के साथ PMJJBY में शामिल हो सकता है।  किसी भी समय योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं और जमा कर सकते हैं।

दावे के मामले में, बीमित व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारियों को संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करना होगा जहां बीमित व्यक्ति का बैंक खाता था।  जमा करने के लिए एक मृत्यु प्रमाण पत्र और दावा प्रपत्र की आवश्यकता होती है और दावा राशि नामांकित व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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